उप-राष्ट्रपति पद
उप-राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में USA (संयुक्त राज्य अमेरिका) से लिया गया है। इस पद के कुछ कार्य भी अमेरिका के संविधान से मिलते-जुलते हैं। हम इसे वरीयता क्रम में ऐसे समझ सकते हैं-
- राष्ट्रपति
- उप-राष्ट्रपति

उप-राष्ट्रपति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 63– इस अनुच्छेद में उप-राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 64– यह अनुच्छेद बताता है किस प्रकार उप-राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे।
अनुच्छेद 70– इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के ना रहने पर उप-राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों तथा कर्तव्यों का वहन करता है।
उप-राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं-
भारत का उप-राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यह हमारे संविधान में बताया गया है, उन्हें हम detail में यहाँ पढ़ेंगे।
- भारत का नागरिक
- आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- राज्य-सभा में चुने जाने योग्य हो
- किसी लाभ के पद पर ना हो
उप-राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार के 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए।
उप-राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया-
राष्ट्रपति के जैसी ही होती है, जिसे लेकिन इस प्रक्रिया में राज्यों की विधान-सभाएं भाग नहीं लेती हैं।
उप-राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मण्डल-
- लोकसभा के सभी सदस्य
- राज्यसभा के सभी सदस्य
उप-राष्ट्रपति पद की शपथ-
नव-निर्वाचित उप-राष्ट्रपति को शपथ तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है।

उप-राष्ट्रपति पद से त्याग-पत्र संबंधी उपबंध-
उप-राष्ट्रपति यदि किसी भी कारण से अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को सौंपना होता है।
उप-राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि-
- संविधान का उल्लंघन करने पर उप-राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है।
- उप-राष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव राज्य-सभा में पहले लाया जाता है।
- राज्य-सभा से प्रस्ताव पास होने के बाद लोकसभा में लाया जाता है।
- राज्य-सभा में उप-राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले उप-राष्ट्रपति को इसके संबंध में सूचित किया जाता है।
उप-राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य-
- राज्य-सभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका निभाना।
राज्य-सभा में उप-राष्ट्रपति की स्थिति एवं वेतन-
उप-राष्ट्रपति जब राज्य-सभा में सभापति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तथा सभापति होते हुए भी उप-राष्ट्रपति राज्य-सभा के सदस्य नहीं होते।
हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राज्य-सभा में किसी भी प्रकार के मतदान में उस सभा के सभापति यानि उप-राष्ट्रपति मतदान नहीं कर सकते। क्यूंकि वे उस सदन के सभापति वन बावजूद उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
इसका एक अपवाद यह भी है कि यदि किसी बिल पर राज्य-सभा में 50% – 50% मत होता है तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार राज्य-सभा के सभापति को दिया गया है।
उप-राष्ट्रपति पद से जुड़े मामलों की सुनवाई-
उप-राष्ट्रपति पद से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही करता है।
ऐसी किसी स्थिति में उप-राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए जो भी कार्य करते हैं, वे कार्य उनके पद से हटने के बाद भी मान्य होते हैं। इसके बाद यदि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद उन्हें पद से हटाया भी जाता है तो भी वे सभी कार्य मान्य होंगे।
उप-राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराया जाता है।
छोटी-छोटी मगर बड़े काम की बातें
- मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं जबकि उप-राष्ट्रपति के चुनाव में इन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है।
- उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है।
- उप-राष्ट्रपति को वेतन राज्य-सभा के सभापति के रूप में दिया जाता है।
- जब उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब उन्हें राष्ट्रपति पद के अनुसार वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।
- उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 महीने तक ही कार्य कर सकते हैं। इसी छह माह की अवधि में ही निर्वाचन आयोग को नए राष्ट्रपति का चुनाव एवं नियुक्ति करनी होती है।
- राष्ट्रपति की तरह ही उप-राष्ट्रपति भी कितनी भी बार चुने जा सकते हैं, इसकि कोई सीमा नहीं है।
- भारत के प्रथम उप-राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। जोकि सबसे लंबे समय (1952-1962, 10 वर्षों तक) तक उप-राष्ट्रपति पद पर रहे।
- हमारे 12 वें उप-राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भी 10 वर्षों (2007-2017) तक उप-राष्ट्रपति रहे।
- वर्तमान में भारत के उप-राष्ट्रपति एम. वेंकैय्या नायडू हैं।
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