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पीएम- केयर्स फॉर चिल्ड्रन | PM CARES for Children Scheme

क्या है PM CARES?

कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/ दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी प्रभावित बच्चों को ‘पीएम- केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

इस योजना की शुरुआत कब हुई?

इस योजना की शुरुआत 2021 में की गयी।

PM CARES योजना की प्रमुख बातें-

बच्चे के नाम पर सावधि जमा (Fixed Deposit)-

  • PM CARES 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कोविड-19 प्रभावित प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए के कोष का निर्माण करेगा।
  • इस कोष को 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता/ छात्रवृति देने के लिए उपयोग किया जाएगा।
  • 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर, लड़के या लड़की को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त कोष की राशि मिलेगी।

10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था-

  • बच्चे को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।
  • अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो PM CARES से शिक्षा के अधिकार के नियमों के अनुसार फीस दी जाएगी।
  • PM CARES यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।

स्कूली शिक्षा; 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूल

  • बच्चे को केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश
  • यदि बच्चा अभिभावक/ दादा-दादी/ विस्तारित परिवार की देख-रेख में है, तो उसे निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।
  • यदि बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो PM CARES से शिक्षा के अधिकार के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी।
  • PM CARES यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।

उच्च शिक्षा के लिए सहायता-

  • मौजूद शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/ उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता दी जाएगी।
  • इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान PM CARES द्वारा किया जाएगा।
  • विकल्प के रूप में प्रभावित बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क/ पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
  • जो बच्चे मौजूदा छात्रवृति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए PM CARES के समकक्ष छात्रवृति प्रदान करेगा।

स्वास्थ्य बीमा-

  • सभी प्रभावित बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर होगा।
  • 18 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान PM CARES द्वारा किया जाएगा।

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