राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग | National Commission for Safai Karamcharis
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है।
- यह एक गैर-सांविधिक निकाय के रुप में 2004 से कार्यरत है।
- हाल ही में इसके कार्यकाल को 3 साल बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है।
- इस आयोग का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक रुप से उत्थान करना है।
NCSK का गठन
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन एक वैधानिक निकाय के रुप में ‘राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी अधिनियम (NCSK), 1993’ के तहत गठित किया गया।
- इसे 12 अगस्त 1994 को 3 वर्षों के लिए वैधानिक निकाय के रुप में स्थापित किया गया था।
- इसका कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया
- पहली बार 1997 में कार्यकाल बढ़ाया गया।
- बाद में अधिनियम की वैधता को शुरू में 2002 तक और उसके बाद 2004 तक बढ़ा दिया गया था।
- NCSK एक्ट 2004 से प्रभावी नहीं रहा।
NCSK के कार्य
- सफाई कर्मचारियों की सुविधाओं और अवसरों के संबंध में असमानताओं को समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों की सिफारिश करना।
- सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन और मूल्यांकन करना।
- विशेष रुप से मैला ढोने वालों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन करना।
- सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थितियों का अध्ययन एवं निगरानी करना।
- सफाई कर्मचारियों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट तैयार करना और इसे राज्य और केंद्र सरकारों को प्रस्तुत करना।
- ‘मैनुअल स्कैवेंजर्स के रुप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’ के कामकाज की निगरानी करना।
- इस अधिनियम से संबंधित किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए प्राप्त शिकायतों की भी जाँच करना और इसे संबंधित प्राधिकारी के पास ले जाना।
NCSK की संरचना
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अन्य 5 सदस्य
- प्रशासनिक सहायता के लिए प्राधिकारी