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राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड | National Board for Wildlife

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

  • यह एक सांविधिक बोर्ड (statutory board) है।
  • इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत गठित है।
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में 2002 में संशोधन कर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया।

संगठनात्मक संरचना

  1. National Board for Wildlife में अध्यक्ष सहित कुल 47 सदस्य होते हैं।
  2. इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
  3. उपाध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
  4. सदस्य-सचिव (member-secretary)- वन्यजीव संरक्षण के निदेशक

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति

इसमें राष्ट्रीय बोर्ड के उपाध्यक्ष, सदस्य-सचिव तथा उपाध्यक्ष द्वारा अधिक से अधिक राष्ट्रीय बोर्ड के नामित दस सदस्य शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय बोर्ड आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर कार्यों के उचित निर्वहन के लिए समितियों, उप-समितियों या अध्ययन समूहों का गठन कर सकता है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के कार्य

  • वन्यजीव एवं जंगलों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देना
  • देश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियों और उपायों को तैयार करने में केंद्र सरकार को सलाह देना
  • राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना एवं प्रबंधन तथा इन क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रतिबंधों के प्रतिबंध से संबंधित मामलों पर सिफारिश करना।
  • वन्यजीवों या इनके आवास पर गतिविधियों और विभिन्न परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना
  • देश में वन्यजीव संरक्षण में प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और सुधार के लिए उपाय सुझाना
  • देश में कम से कम दो साल में एक बार वन्यजीव की स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना और प्रकाशित करना।

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